रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि आम लोगों को इससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान अधिक पैसे लाने ले जाने पर निगरानी दलों तथा जाँच केन्द्रों की छानबीन के दौरान आम लोगों को असुविधा हो सकती है। ऐसी स्थिति में निगरानी और जांच दल इसे अधिक सुगम और सहज तरीके से करें। श्री साहू लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के दूसरे समूह के सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतिम दिन अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। रायपुर के नवीन विश्राम भवन के आॅडिटोरियम में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त सीईओ त्रय समीर विश्नोई, डॉ. के. आर. आर. सिंह तथा श्रीमती पद्मिनी भोई साहू सहित निर्वाचन कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आदर्श आचरण संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापन निजी सम्पत्ति पर किया जाएगा तो इसकी अनुमति प्रत्याशी को संपप्ति के मालिक से लेनी होगी। साथ ही यदि उस विज्ञापन का खर्च 10 रूपए से अधिक हो तो वह खर्च प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के 3 दिवस के भीतर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई पूरी की जाएगी।