हमास के आतंकवादियों द्वारा मोटर चालित हैंग ग्लाइडर पर उड़ान भरते हुए इजरायल में प्रवेश करने और अंधाधुंध नरसंहार करने के कुछ दिनों बाद, भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हैंग ग्लाइडर के संचालन और सुरक्षा के संबंध में नए नियम व शर्तें लागू की हैं. संशोधित नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति डीजीसीए से मान्यता प्राप्त किसी एग्जामिनर या ट्रेनर की अनुमति के बिना मोटर चालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता.
डीजीसीए ने एग्जामिनर या ट्रेनर बनने के लिए योग्यता के बारे में भी बताया. गाइडलाइंस में कहा गया है कि पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे और दो मशीनों वाले ग्लाइडर पर 10 घंटे की उड़ान वाला व्यक्ति होगा, जो एग्जामिनर या ट्रेनर बनने के लिए योग्य माना जाएगा. नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा व्यक्ति लोगों को मोटर चालित हैंग ग्लाइडर उड़ाने के लिए अधिकृत कर सकता है.
कौन उड़ा सकेगा पावर्ड हैंग ग्लाइडर?
डीजीसीए ने ऐसे पैराग्लाइडर्स के संचालन के लिए पात्र होने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पावर्ड हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ाएगा, जब तक कि उसके पास पावर्ड हैंड ग्लाइडर पर 25 घंटे उड़ान भरने का कमर्शियल पायलट लाइसेंस न हो. एएनआई ने बताया कि 50 घंटे की उड़ान का अनुभव और पूर्व में प्राप्त अप्रूवल रखने वाला व्यक्ति भी विमान उड़ाने के लिए पात्र होगा.
डीजीसीए की अनुमति के बाद ही बेच या खरीद सकेंगे
नियमों में आगे कहा गया है कि डीजीसीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना पावर्ड हैंग ग्लाइडर को किसी भी व्यक्ति या फर्म को बेचा या स्क्रैप नहीं किया जा सकेगा. डीजीसीए गृह मंत्रालय से हैंडग्लाइडर खरीदार की पृष्ठभूमि की जांच के बाद मालिक को इसे बेचने या स्क्रैप के लिए प्रमाण पत्र देगा. नियम आगे कहते हैं कि पावर्ड हैंग ग्लाइडर खरीदने या निर्माण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या फर्म को डीजीसीए के माध्यम से गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी. उन्हें बाद में गृह मंत्रालय द्वारा बताई गई सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
वीडियो, फोटोग्राफी उपकरण, हथियार नहीं लगा सकेंगे
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए की गाइडलाइंस में कहा गया है, ‘मालिक या ऑपरेटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर को किसी को पट्टे या किराए पर नहीं देगा या उधार नहीं देगा. कोई भी पावर्ड हैंग ग्लाइडर एमएचए की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी रिमोट सेंसिंग उपकरण/हथियार/फोटोग्राफी/ वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण से लैस नहीं होगा, सिवाय इसके कि ये उपकरण ग्लाइडर की सुरक्षा और संचालन के लिए आवश्यक न हों.