कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट के निर्देशन तथा जिला खाद्य अधिकारी संजय कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निरंतर जाँच की जा रही है तथा अनियमितताएं पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिस पर वार्ड क्रमांक 19 नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ के राशनकार्ड धारियों के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर युक्त शिकायत की गई थी कि, उपरोक्त वार्ड के शासकीय उचित मूल्य की दुकान आईडी क्रमांक 531002012 संचालक ऐजेंसी श्री हरि महिला स्व सहायता समूह मनेन्द्रगढ़ द्वारा राशनकार्ड धारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, दुकान समय पर नहीं खोली जाती एवं पर्याप्त समय के लिए नहीं खोली जाती, राशन सामग्री का मूल्य अधिक लिया जाता है एवं दुकान संचालन में अनियमिता की जाती है। उक्त शिकायत पर सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई जिसका जाँच प्रतिवेदन 18 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ। जांच में शिकायत सही पाई गई एवं प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि संचालक/विक्रेता द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के कंडिका 9(16), 11(5). 11(3). 11(11), 12(3), 13(1), 13(2), 15 एवं अनुबंध पत्र, प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 5,12,13, 15, 20, 21, 22, 27 एवं 28 का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन एवं दण्डनीय है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित संचालक एवं विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका उत्तर दिनांक 01 फरवरी 2024 को संचालिका ने खाद्य शाखा जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में दिया, किन्तु दिया गया उत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया। अतः उक्त दुकान आईडी 531002012 की वर्तनान संचालक ऐजेंसी श्री हरि महिला स्व सहायता समूह को निलंबित करते हुए अस्थाई रूप से शासकीय उचित मूल्य की दुकान आईडी क्रमांक 531002004 दुकान संचालक संस्था पूजा महिला स्व सहायता समूह में संलग्न किया जाता है तथा आगामी आदेश तक पर्यन्त दुकान आईडी क्रमांक 531002012 का संचालन पूजा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जायेगा।