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बलौदाबाजार : उपभोक्ता आयोग ने मृतिका की बीमा राशि देने किया आदेश पारित

बलौदाबाजार
डाक विभाग द्वारा मृतिका की बीमा राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता एवं प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने डाक विभाग को बीमा की राशि 200000 रूपए एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने के आदेश पारित किया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार  ग्राम रवान निवासी राकेश कुमार वर्मा की माता सती बाई वर्मा ने डाक विभाग से संतोष पॉलिसी के अंतर्गत बीमा पॉलिसी लिया था।सती बाई की मृत्यु हो जाने पर आवेदक द्वारा दावा डाक के पास प्रस्तुत किया गया परंतु विभाग ने आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर पॉलिसी प्राप्त किये जाने के आधार पर दावा को निरस्त कर दिया। आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।

आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं श्रीमती शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन पश्चात् मामले में निष्कर्ष दिया कि बीमा धारक द्वारा तथ्यों को छुपाकर पॉलिसी प्राप्त करने संबंधी अनावेदक का आधार उचित नही पाया जाता है अनावेदक द्वारा अनुमान के आधार पर ही आवेदक का दावा निरस्त कर सेवा में कमी किया जाना पाया जाता है।अतः डाक विभाग रायपुर आवेदक को मृतिका सती बाई वर्मा के बीमा की राशि 2,00,000 रूपए एवं मानसिक क्षति हेतु 5000 रूपए तथा वाद व्यय हेतु 2000 रूपए आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।