भारत सरकार ने मॉरीशस रूट से आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रवार को जारी सफाई में कहा गया कि बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं. इसका मतलब है कि मॉरीशस रूट पकड़ने वाले एफपीआई को फिलहाल पहले की तरह ही टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा.
अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं बदलाव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भारत और मॉरीशस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) में हुए हालिया बदलावों को लेकर शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी किया. उसने कहा कि बदलावों को न तो अभी रैटिफाई किया गया है, न ही नोटिफाई. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 90 के तहत नोटिफाई किए जाने के बाद भी बदलाव प्रभाव में आएंगे. जब तक प्रोटोकॉल प्रभाव में नहीं आ जाते हैं, तब तक उसके बारे में चिंता या आपत्ति प्री-मैच्योर है.
खबरों से खराब हुई बाजार की धारणा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर ये यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब मॉरीशस बेस्ड एफपीआई को मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव की खबरें आने के बाद बाजार की धारणा खराब होने लग गई. टैक्स छूट समाप्त किए जाने की खबरें चलने के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखी गई. शानदार रैली के रथ पर सवार घरेलू बाजार शुक्रवार को 1 फीसदी से ज्यादा के नुकसान में रहा.
इतना लुढ़क गया शेयर बाजार
12 अप्रैल को समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन बीएसई सेंसेक्स 793.25 अंक (1.06 फीसदी) के नुकसान के साथ 74,244.90 अंक पर बंद हुआ. उससे एक दिन पहले बाजार ने पहली बार 75 हजार अंक के स्तर को पार किया था और 75,124.28अंक का नया ऑल टाइम हाई लेवल अचीव किया था. शुक्रवार को एनएसई का निफ्टी 50 सूचकांक 234.40 अंक (1.03 फीसदी) लुढ़ककर 22,519.40 अंक पर रहा.
मार्च की शुरुआत में हुआ समझौता
दरअसल भारत और मॉरीशस की सरकारों ने डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट में सुधार को लेकर एक समझौता किया है. दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 मार्च को ही समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन उस बारे में खबरें बुधवार को सामने आईं. उसके बाद गुरुवार को बाजार में ईद की छुट्टी थी. अवकाश के बाद शुक्रवार को जब बाजार खुला तो खबरों का असर दिखा.